- इंस्पेक्टर नरेश कुमार पर आरोप थे कि, उन्होंने मिर्जापुर थाना प्रभारी रहते हुए पद का दुरूपयोग किया
- और हाजी इकबाल की 49 बीघा बेनामी भूमि को अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम करा किया।
- जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीआईजी ने इंस्पेक्टर की सेवाए समाप्त कर दी है।
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति की खरीदने के मामले में मिर्जापुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेश कुमार को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि इस प्रकार के अन्य मामलों में शामिल कई पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है। उन पर भी कार्रवाई तय है।
पत्नी के नाम कराई जमीन
बिजनौर के रहने वाले इंस्पेक्टर नरेश कुमार साल 2022 से 2023 के बीच मिर्जापुर थाने के प्रभारी रहे थे। मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी कि इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियों में से 49.6 बीघा जमीन अपनी पत्नी राजरानी के नाम पर करा ली। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 91.40 लाख रुपये है।
DIG बोले ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी की खैर नहीं (
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पत्रिका से साथ हुई बातचीत में बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे अन्य पुलिसकर्मियों की जांच कराई जाएगी। यदि ऐसे और मामले सामने आते हैं तो उनमें भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा।
आईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई। सितंबर 2023 में इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था, साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर ने पद का दुरुपयोग किया है।अब इंस्पेक्टर को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें, कि हाजी इकबाल के खिलाफ कई मामले दर्ज है।