कर्नाटक हाईकोर्ट से हिजाब विवाद पर तीन मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश की गई है. कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की वजह से मामले पर राजनीति हो रही है.
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. इससे पहले हिजाब के समर्थन में याचिका दायर करने वाली छह मुस्लिम छात्राओं की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर भी दलीलें रखेंगे. तनवीर सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत के बाद दलीलें देंगे.
तनवीर अहमद की तरफ से बताया गया है कि हिजाब के समर्थन में खड़ीं छात्राओं ने नई याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए मामला राजनीतिक हो गया है, जिसकी वजह से छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है.
कहा गया है कि स्कूल का मौजूदा सेशन तीन मार्च को खत्म हो रहा है. हिजाब विवाद से जुड़े केस की सुनवाई को 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए. आगे कहा गया है कि तबतक छात्राओं का हिजाब पहनकर आने की छूट दी जाए. फिर नए स्कूली सेशन के लिए स्कूल प्रशासन अलग नियम बना ले.
सोमवार को भी इस याचिका का कर्नाटक हाईकोर्ट में जिक्र हुआ था. लेकिन जजों ने इसपर अलग से बहस से इनकार किया था क्योंकि मामले की सुनवाई जारी है.
छात्राओं ने मांगी थी यूनिफॉर्म वाले रंग के हिजाब पहनने की इजाजत
हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिजाब पहनने के पक्ष में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म वाले रंग के हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए. एडवोकेट कामत की तरफ से आगे कहा गया था कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है. इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.
कर्नाटक में खुले 10वीं तक के स्कूल
कर्नाटक में सोमवार से 10वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं. पिछले दिनों हुए हंगामों को देखते हुए उडुपी समेत कुछ इलाकों में पहले ही धारा 144 लागू है. वहीं स्कूलों में प्रवेश से पहले मुस्लिम छात्राओं का हिजाब उतरवाया गया था. जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए 19 फरवरी तक जिले के सभी हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है.