राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन- वीकेंड करके खत्म- जानिया और क्या मिली छूट…

जयपुर: निरंतर कम होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय जन-अनुशासन (Three-tier Public Discipline) दिशा-निर्देश 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) समाप्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी. 

संक्रमण में गिरावट किंतु कोरोना पुरी तरह खत्म नहीं: गहलोत
गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी. 

ये है अगली गाइड लाइन:
सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे. जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो. 

कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ  खोलने की अनुमति:
प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो. ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो. 

पहली डोज लगवाने वालों को कोरोना रिर्पोट की जरूरत नहीं:
राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए. 

आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत:
आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली हो. जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी. सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा.

यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं:
किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away / रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी. 

पहली डोज्रे लगवाने वाले स्टोरेन्ट को चार घंटे की अतिरिक्त अनु​मति:
यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शतोर्ं के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-ntimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी. उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं. 
 
विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं:
विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी. उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी. विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी. परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी. आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए

Share
Now