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पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 58 के तहत की भंग! कार्यवाहक प्रधानमंत्री …..

पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच वहां आधीरात को अचानक संसद भंग कर दी गई. उम्मीद है कि अब आने वाले तीन महीने के अंदर वहां चुनाव हो सकते हैं. इस बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं. क्योंकि 70 साल के इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जेल में हैं. उन्हें तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार को आधीरात संसद भंग कर दी. बता दें कि संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही भंग कर दिया गया है. इसके साथ ही शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल भी समाप्त हो गया.

संसद को भंग करने को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेशनल असेंबली को संविधान के आर्टिकल 58 के तहत भंग किया गया है. संसद का पांच साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को खत्म होना था.

बता दें कि शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अल्वी को पत्र लिखकर संसद को भंग करने की सिफारिश की थी. आर्टिकल 58 के तहत अगर राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर असेंबली को भंग नहीं करते हैं तो यह स्वत: ही भंग हो जाएगी.

तीन दिन के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम होगा तय

संविधान से तहत शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष के पास केयरटेकर प्रधानमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए तीन दिन का समय है. अगर केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाती है तो असेंबली स्पीकर द्वारा गठित समिति के समक्ष इस मामले को भेजा जाएगा. यह समिति तीन दिनों के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाएगी.
लेकिन अगर समिति भी तय समय के भीतर कोई फैसला नहीं ले पाती है तो अंतरिम पीएम के दावेदार लोगों के नाम को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा. चुनाव आयोग दो दिनों के भीतर इस पर अंतिम फैसला लेगी.

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