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पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी झटका गिरफ्तारी पर….

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मामले के तथ्यों के अनुसार 31 मार्च को छापे में पांच करोड़ का मीट जब्त किया गया और फिर उसी दिन अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप में हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही बीवी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के ख़िलाफ़ खरखौड़ा थाने में आईपीसी की धारा 420, 269, 272, 273 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मीट फैक्ट्री संचालित करने का अधिकार पत्र भी पेश नहीं किया गया। न ही कोई पर्याप्त आधार पेश किया गया।

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