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अब शव नहीं रुकेगा घंटों तक! यूपी में पोस्टमार्टम 4 घंटे में अनिवार्य – डिप्टी CM का सख्त फरमान!”

LKO : यूपी में पोस्टमार्टम पर बड़ा फैसला, अब 4 घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया!

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक और संवेदनशील कदम उठाया है। अब राज्य में किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका उद्देश्य दुःख की घड़ी में परिजनों को लंबे इंतजार की पीड़ा से राहत दिलाना है।

सरकार ने सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउसों में नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि यदि देरी होती है तो जवाबदेही तय की जाएगी।

डिप्टी सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया समयबद्ध और मानवीय दृष्टिकोण के साथ संचालित की जाए। इसके साथ ही महिला डॉक्टरों को भी पोस्टमार्टम पैनल में शामिल करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे विशेष मामलों में संवेदनशीलता सुनिश्चित हो सके।

यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आमजन की भावनाओं का भी सम्मान करता है।

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