सरकारी नौकरी के लिए लागू किए गए नए नियम सरकार का बड़ा फैसला अब दो बच्चे से अधिक वाले माता-पिता को नहीं मिलेगी नौकरी…

सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर,अब सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों से अधिक वाले माता पिता नहीं कर सकतें आवेदन, पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के साथ ही अब राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए भी दो बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, राजस्थान की पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को अपनी मंजूरी दी थी. इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि ये सरकार कर नीति बनाने के अधिकार क्षेत्र में आता है.

बात दें की 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। वह 2017 में सेवा से रिटायर हुए थे जिन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस के लिए आवेदन किया था।

जिसको अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम के तहत 24(4) के तहत खारिज कर दिया था। संशोधन नियम राजस्थान विभिन्न सेवा 2001 के तहत यह प्रावधान लागू हुआ कि यदि किसी भी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे है तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे।राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के 1989 के इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिन्हा (रांची)

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