बीते वर्ष 2022 में नोएडा पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया था. उस पर वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने और जालसाजी समेत कई अन्य मामले मामले दर्ज हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने चीनी नागरिक की जमानत याचिका पर दिया बेहद अहम फैसला.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर जो आरोप लगे हैं,वो अत्यंत गंभीर हैं
बताते चलें, मुख्य न्यायाधीश ने फिलहाल एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह संचालित करने के आरोपी चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया. मंगलवार (17 सितंबर, 2024) को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर जो आरोप लगे हैं, वो अत्यंत गंभीर हैं. कोर्ट ने आरोपी से कहा कि वह छह महीने बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ समेत अन्य न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि चीनी नागरिक के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति हैं. चीनी नागरिक पर आरोप है कि वह अपनी वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी भारत में रुका था और आपराधिक गिरोह संचालित करने के अलावा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहा.
चीनी नागरिक की ओर से पेश हुए वकील पुरी ने अपने दलील में कहा कि आरोपी 18 महीने से अधिक समय से जेल में बंद है
चीनी नागरिक रायन उर्फ रेन चाओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने उसे आपराधिक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, सहित जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘अपराध की गंभीरता को देखिए. हम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार नहीं करते हुए कहां क्योंकि सुनवाई जारी है. हम छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट का रुख करने का विकल्प खुला रखते हैं, चीनी नागरिक की ओर से पेश हुए वकील पी एन पुरी ने अपने दलील में कहा कि आरोपी 18 महीने से अधिक समय से जेल में बंद है, इस पर पीठ ने कहा, ‘यह जमानत का मामला नहीं है.’ कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आरोपी छह महीने बाद नई जमानत याचिका दायर कर सकता है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है.
चीनी नागरिक पर धोखाधड़ी से वीजा की अवधि बढ़वाने का भी आरोप लगा है
चीनी नागरिक 9 जुलाई 2022 को नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत अन्य अपराधों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. उस पर विदेशी (नागरिक) अधिनियम के तहत भी आरोप दर्ज किए गए थे. चीनी नागरिक पर धोखाधड़ी से वीजा की अवधि बढ़वाने का भी आरोप लगा है. पुलिस ने बताया कि यहां फाइव स्टार होटल में छापेमारी के दौरान बीएमडब्ल्यू कार, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पासपोर्ट समेत कई वस्तुएं बरामद की गईं थी!
रिपोर्ट:- अमित कुमार सिन्हा