मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन: दूसरे धर्म की लड़की- लड़के से निकाह….

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों के गैर मुस्लिमों से निकाह करने को शरीयत में अवैध बताया है।
  • एआईएमपीएलबी के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के मुताबिक एक मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है।
  • जबकि एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की से ही निकाह कर सकता है।
  • अगर मुस्लिम लड़की या लड़के ने किसी गैर मुस्लिम से निकाह किया तो यह शरीयत के अनुसार एकदम वैध नहीं है।

लखनऊ: मुस्लिम लड़के-लड़कियों के गैर मुस्लिमों से निकाह करने को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत में अवैध बताया है. इसके लिए एआईएमपीएलबी ने चिंता जताते हुए गाइडलाइंस जारी की है.

एआईएमपीएलबी के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है. जबकि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से ही निकाह कर सकता है. मुस्लिम लड़की या लड़के के किसी गैर मुस्लिम से निकाह करने पर इसे शरीयत के मुताबिक अवैध माना जाएगा.

एआईएमपीएलबी के कार्यवाहक महासचिव ने ऐसे निकाह पर चिंता जताते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेजों और नौकरी में पुरुषों और महिलाओं का साथ-साथ होना, धार्मिक शिक्षा का न होना और माता-पिता की ओर से संस्कार की कमी के चलते इस तरह की शादियां हो रही हैं. इसको लेकर मौलाना ने उलमा, धार्मिक संगठनों, परिवार और समाज के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

एआईएमपीएलबी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक माता-पिता अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करें. लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नज़र रखें. इसके अलावा जितना हो सके, लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें.

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