केरल सरकार का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर धमकाने वाले पोस्ट करने पर होगी ये सजा..

केरल में अब सोशल मीडिया के जरिए किसी को अपमानिक करने या फिर धमकाने वाली पोस्ट लिखने वालों की खैर नहीं होगी. दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसी अपमानित करने या धमकाने वाले पोस्ट पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस आपराधिक एक्ट में धारा-118(ए) को जोड़ दी गई है.

सरकार की ओर से जारी नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजा है जो किसी को भी अपमानित करने वाली या धमकी देने वाली होगी तो उसे पांच साल की जेल या 10 हजार रुपये जुमार्ना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है. सरकार की ओर जारी इस नए अध्यादेश को लेकर अभी से विवाद खड़ा हो गया है और अभि​व्यक्ति की आजादी को लेकर बातें की जानें लगी हैं. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद कहा कि ये फैसला सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रयोग और लोगों को निशाना बनाने की कुप्रथा के कारण लाया गया है.

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