कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है। जिस दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से ASG केएम नटराजन ने कहा कि राज्य ने किसी धार्मिक पहलू को नही छुआ है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदेश में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि स्कूल-कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश दिया गया है। स्कूल एक सेकुलर स्थान है।
बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसके बाद शीर्ष अदालत ऐसी 23 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। SC में सुनवाईके दौरान ASG केएम नटराज ने कहा कि राज्य (सरकार) ने हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई है. सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का निेर्दश दिया है, जिसका धर्म से कोई लेनादेना नहीं है.