निर्देशन में एवं ज़िला आबकारी अधिकारी करुणेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में देर रात दिनांक 10/05/2024 को आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार एवम आबकारी निरीक्षक राजकमल सिंह के नेतृत्व मे मैसॉलिक लाज के रोटरी क्लब में मुखबिर की सूचना पर दबिश / चेकिंग की कार्यवाही की गई,,,जहां पर अनिधिकृत रूप से बिना ऑकेज़नल बार लाइसेंस लिये हुए अन्य प्रांत की शराब लोगों को पिलायी जा रही थी.इसी क्रम में मौक़े पर पाये गये तीन अभियुक्तों को आबकारी अधिनियम की उपयुक्त धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की गई।
आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी. आबकारी विभाग के द्वारा उत्तराखंड की सभी बोतल जप्त कर ली गई हैं परंतु पिलाने के लिए लाइसेंस न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की भी शराब नहीं पिलाई जा सकती
आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया हेमंत जोशी नाम के व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया गया है
जिला आबकारी अधिकारी करुणेन्द्र सिंह ने बताया जिस भी आयोजन को कर रहे व्यक्ति को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है लेकिन वह अन्य राज्यों की शराब नहीं पिला सकता सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही शराब पिला सकता है लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है