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10,000 रूपए के जुर्माने से बचना है तो जाने पैन कार्ड से जुड़े यह नियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा हाल ही में तत्काल ई-पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की गयी। इससे नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं होगी इतना ही नहीं बल्कि यह सुविधा मुफ्त भी होगी। आयकर विभाग के मुताबिक, नए ई-पैन कार्ड को पुराने लैमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर बनाया गया है। हालांकि आयकर नियमों के तहत हर कोई ई-फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने को आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई-पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

होगा 10,000 का जुर्माना

जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद हैं वे तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया और आपके पास दो पैन कार्ड पकड़े जाते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस सुविधा के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना काफी नहीं है। दरअसल, मोबाइल नंबर को 12 अंक के संख्यात्मक पहचान संख्या से जोड़ा जाना चाहिए। आयकर विभाग लिंक्ड फॉर्म मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है, जिसके बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तत्काल ई-पैन के आवेदन की सुविधा के लिए जरूरी है कि आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है।

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