गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थान पर नमाज से जुड़ी याचिका पर SC में सुनवाई…

राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका पर दलील देते हुए वकील इंदिरा जयसिंह ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं पर लगाम लगाने में निष्क्रियता और लापरवाही के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए.

राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने दायर की याचिका

याचिका में हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग

गुरुग्राम में सार्वजनिक जगह पर नमाज रोके जाने का मामला वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है. CJI एन वी रमन्ना ने इस मामले में जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद मो.अदीब की है. इसमें नमाज में बाधा डालने वालों पर लगाम न लगाने के लिए हरियाणा के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

याचिका में हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है. इस पर CJI ने कहा कि वे इसे जल्द उपयुक्त बेंच के सामने लिस्ट करेंगे.

राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका पर दलील देते हुए वकील इंदिरा जयसिंह ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं पर लगाम लगाने में निष्क्रियता और लापरवाही के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए.

जय सिंह ने कहा, यह याचिका सिर्फ अखबार या मीडिया की खबरों पर आधारित नहीं है. ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक उपाय निर्धारित किए हैं. हमारी कई शिकायतों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि हम कोई FIR दर्ज करने को नहीं कह रहे हैं. हम तो कार्रवाई चाहते हैं.

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