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गुरुग्राम: मेदांता हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज- ये है वजह…

गरुग्राम । हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) के मालिक नरेश त्रेहान और बाकी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, PC Act और IPC की धारा 120B, 406, 463, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है. रमन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि साल 2004 में हरियाणा सरकार ने गुरूग्राम के सेक्टर 38 में 53 एकड़ की जमीन मेडीसिटी प्रोजेक्ट के लिए ली थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ

बता दें कि आरटीआइ कार्यकर्ता रमन शर्मा ने याचिका के माध्यम से डाॅ. नरेश त्रेहन सहित 52 लोगों के ऊपर मेदांता मेडिसिटी प्रोजेक्ट के मामले में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, डॉ. नरेश त्रेहन ने आरोपों को पूरी तरह नकारा है। 

जानिए पूरा मामला

आरटीआइ कार्यकर्ता रमन शर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष जून महीने के दौरान मेदांता मेडिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत दी थी। निदेशालय ने हरियाणा पुलिस के पास मामले को भेज दिया था।

जब गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई नहीं की फिर उन्होंने तीन दिन पहले अदालत का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट एक हजार करोड़ रुपये का था। इसे 2009 में पूरा करना था, लेकिन केवल अस्पताल बनाकर छोड़ दिया गया।

प्रोजेक्ट के मुताबिक चिकित्सा कॉलेज, शोध केंद्र, नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर, मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गेस्ट हाउस सहित कई सुविधाएं विकसित की जानी थीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मालिकाना हक 51 प्रतिशत रहना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में मालिकाना हक इससे कम है। यही नहीं प्रोजेक्ट पूरा करने की बजाय यहां से कमाकर दूसरे प्रदेशों में पैसे लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से डॉ. नरेश त्रेहन के साथ ही उनके सभी पार्टनर सहित 52 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने डॉ. नरेश त्रेहन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता रमन शर्मा ने इसकी शिकायत पिछले साल जून में ED को भी की थी लेकिन ED सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज नहीं कर सकती थी इसीलिए ये शिकायत गुरूग्राम पुलिस को भेज दी गई थी. लेकिन तब भी पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की थी. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने गुरुग्राम की अदालत में याचिका लगाई थी. अदालत के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस के सदर थाने में नरेश त्रेहान, सुनील सचदेवा, अतुल पुंज, अनंत जैन, और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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