बिना NOC सबमर्सिबल पंप लगाया तो लगेगा भारी जुर्माना, यूपी सरकार ने लागू किया नया नियम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगाने के लिए सबमर्सिबल पंप लगाने से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति सबमर्सिबल पंप नहीं लगा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया गया है।
सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के सबमर्सिबल पंप लगाता है और भूजल का उपयोग करता है, तो उस पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है।
पंजीकरण और अनुमति अनिवार्य
नए नियम के तहत, सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के माध्यम से आवेदन कर NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अंधाधुंध तरीके से लगाए जा रहे बोरवेल और सबमर्सिबल पंप न केवल भूजल संसाधनों पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी पैदा कर रहे हैं।