पूर्व सांसद जयाप्रदा फरार घोषित, कोर्ट ने पुलिस को दिया गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश

बताते चलें,आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व सांसद जया प्रदा को फरार घोषित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी।
न्यायाधीश शोभित बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए जयप्रदा को फरार घोषित कर दिया, अदालत ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश भी दिया कि वह किसी पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में एक टीम गठित करें और जयप्रदा को गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख छह मार्च को अदालत में हाजिर करें.

रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैर-हाजिर रहने के चलते स्थानीय एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आखिरकार ‘फरार’ घोषित कर दिया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर छह मार्च को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया.

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी रहीं जया प्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हो रही है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयप्रदा के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मुकदमे कैमरी और स्वार थानों में दर्ज किये गये थे.

उन्होंने बताया कि इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया मगर पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुईं. उनके मुताबिक उसके बाद अलग-अलग तारीखों पर उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किये गये, लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जयाप्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नम्बर भी बंद हैं.

क्योंकि इस मामले में जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे लेकिन पूर्व सांसद जयाप्रदा 16 अक्तूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इसके बाद कोर्ट की ओर से सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा था। दरअसल उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट:-अमित कुमार सिन्हा (रांची)

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