
Migrant Workers News: प्रवासी मजदूरों ने विभिन्न राज्यों से अपने-अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया है. इस बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने उनके के लिए नई क्वारंटाइन गाइडलाइन जारी की हैं.
लखनऊ. कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है. इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन(Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night curfew) जैसे कदम उठाए हैं. जबकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ लॉकडाउन की आहट के बाद प्रवासी मजदूरों ने विभिन्न राज्यों से अपने-अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया है. इस बीच हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने-अपने घर लौटने लगे हैं, जिसमें अधिकांश संख्या यूपी और बिहार के मजदूरों की है. इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उन्हें क्वारंटाइन करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा.
यही नहीं, इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि प्रवासी मजदूर के अपने जिले में पहुंचने पर जिला प्रशासन उसकी न सिर्फ स्क्रीनिंग करे बल्कि उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत अहम जानकारियों की लिस्ट भी तैयार करे.
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है. हालात अब बद से बदतर होते दिख रहे हैं. पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राज्य में 20,510 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं. वहीं बात की जाए कुल मामलों की तो अभी तक एक्टिव मामले1,11,835 हो गए हैं.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाॅकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि कहा है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी. कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों. याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.