अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

कोलोराडो की अदालत ने मंगलवार को अमेर‍िका के पूर्व राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप को झटका द‍िया है. कोलोराडो की अदालत ने कैप‍िटल ह‍िंसा मामले में मंगलवार को ट्रंप को अमेरिका के संव‍िधान के तहत राष्‍ट्रपत‍ि पद के ल‍िए अयोग्‍य करार द‍िया है. कोर्ट ने राज्य सचिव को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उनका नाम बाहर करने का भी आदेश दिया है. आपको बता दें क‍ि ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में दंगा भड़काने के कारण 2024 के चुनाव के लिए राज्य के बैलेट में शामिल करने से रोका गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावी होने से रोक दिया. इसके चलते ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के ख‍िलाफ आगे अपील कर सकते हैं.

यह फैसला पहली बार आया है जब कोई अदालत इस बात पर सहमत हुई है कि ट्रम्प जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे हैं. उनको अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान के कारण राज्य में मतदान से रोक दिया जाना चाहिए. आपको बता दें क‍ि मिनेसोटा और मिशिगन की अदालतों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रम्प की नियुक्ति को चुनौती देने वाले समान मुकदमों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कई राज्यों में मुकदमा चल रहे हैं.

कोलोराडो की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क‍ि अदालत के बहुमत का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा तीन के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं. कोर्ट ने फैसले में कहा गया है क‍ि चूंकि वह अयोग्य हैं, इसलिए कोलोराडो राज्य सचिव के लिए उन्हें राष्ट्रपति के प्राथमिक मतदान में उम्मीदवार के रूप में ल‍िस्‍ट करना चुनाव संहिता के तहत एक गलत कार्य होगा.

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