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जिला आबकारी अधिकारी के आदेश बैंकट हॉल में बिना लाइसेंस के नहीं पिलाई जाएगी शराब

जिला आबकारी अधिकारी ने दिए आदेश कोई भी बैंकट हॉल व हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब से आने वाले बाराती अपने साथ ना लाएं इन राज्यों की शराब नहीं तो होगी कार्यवाही
जिला आबकारी अधिकारी करुणेन्द्र सिंह ने जिले के आबकारी निरीक्षकों को दिया आदेश जिले के बैंकट हॉल में बिना लाइसेंस के नहीं पिलाई जाएगी शराब व हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ से यूपी में आने वाली बारात अगर इन राज्यों की शराब उत्तर प्रदेश मे लाए तो उन पर भी होगी आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही
जिला आबकारी अधिकारी करुणेन्द्र सिंह ने बताया शहर के बैंक्विट हॉल में अगर शादी समारोह में बिना लाइसेंस के अगर शराब पिलाई जाएगी बैंक्विट हॉल के स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी
और उन्होंने बताया हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ से आने वाले बाराती पर भी आबकारी विभाग नजर रखेगा की कोई अपने साथ हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब की शराब इस्तेमाल के लिए सहारनपुर में ना आ जाए अगर कोई भी बाराती हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब की शराब पिलाते हुए मिला उनके खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी
बैठक में आबकारी निरीक्षक विकास यादव, आबकारी निरीक्षक अक्षय कुमार , आबकारी निरीक्षक अरुण सिंह, मौजूद रहे

रिपोर्ट नीरज जॉय

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