- सहारनपुर नगर पालिका घोटाले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ CBI और ED कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
- फर्जी एफडीआर से 40 लाख की अवैध निकासी का आरोप,
- यह मामला सहारनपुर नगर पालिका के ईओ द्वारा दायर किया गया था.
गाजियाबाद:
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 के पीएनबी घोटाले के ₹40.12 लाख के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला सहारनपुर नगर पालिका के ईओ द्वारा दायर किया गया था. मसूद की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी गई. न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है.
पीएनबी में 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी के मामले में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में सुनवाई चल रही है. यह मामला 2007 का है, जब ईओ नगर पालिका सहारनपुर ने केस दर्ज कराया था. सांसद इमरान मसूद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है और अब 18 जुलाई को अगली तारीख लगी है.
आरोप है कि मसूद ने 2007 में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रहते हुए फर्जी एफडीआर बनवाकर नगर पालिका परिषद के खाते से पैसे निकाले, जिसे बाद में उनके हस्ताक्षर से जमा कर मकान खरीदने में खर्च कर दिया गया. अदालत ने पाया कि इस संबंध में उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी आईपीसी के तहत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद






