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चित्रकूट -न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 12000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया

रिपोर्ट- संजय मिश्रा express news Bharat
चित्रकूट -न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना कर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 12000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया

चित्रकूट - पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी  उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायाधीश सिविल जज जेएम द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 09.07.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 408/2012 धारा 279,337,338,304A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त वीरनारायण सिंह पुत्र अमृतलाल पटेल निवासी सिद्धपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 12000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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