मुश्किल में चित्रा त्रिपाठी पोक्सो मामले में वारंट जारी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज…

गुरुग्राम की एक अदालत ने टीवी एंकर और एबीपी न्यूज़ की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उन्होंने इस महीने की शुरुआत में POCSO मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद दायर की थी। अदालत ने न केवल उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, बल्कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए उनके आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया।


चित्रा त्रिपाठी ने तर्क दिया था कि वह महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज और डिप्टी सीएम का साक्षात्कार लेने के लिए नासिक में व्यस्त थीं, जिसके चलते वह अदालत में पेश नहीं हो सकीं। उनके वकील ने समर्थन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साक्षात्कार की तस्वीरें और यात्रा के टिकट पेश किए।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया कि वह अदालत की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहीं। अभियोजन के अनुसार, साक्षात्कार का कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसे में अदालत में पेश होकर बाद में छूट का अनुरोध किया जा सकता था।
अदालत ने पाया कि चित्रा त्रिपाठी ने अदालत की प्रक्रिया की अवहेलना की है और इसलिए, उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध खारिज कर दिया।


यह मामला एक नाबालिग बच्ची का नाम आसाराम बापू से जोड़कर प्रसारित खबर से संबंधित है, जिसमें बच्ची की पहचान उजागर की गई थी। अब चित्रा त्रिपाठी को राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।

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