विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने पुलिस अधिकारी से मिलीभगत कर अपने पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने और पीड़िता को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में आरोपी घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ आरोप तय किया। अब इस मामले में गवाह को गवाही के लिए तलब किया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 जनवरी नियत की गई है।
प्रकरण के अनुसार, लंका थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश पांडेय ने 30 सितंबर 2021 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार उन्हें पुलिस के आला अधिकारी से गोपनीय जांच मिली थी। जिसमें पाया गया कि निलंबित पुलिस उपाधीक्षक अमरेश सिंह बघेल (तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भेलूपुर) की ओर से दुष्कर्म के प्रकरण में सांसद अतुल राय को बचाने और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से त्रुटिपूर्ण आख्या तैयार की गई। इससे क्षुब्ध होकर दुष्कर्म पीड़िता ने अपने एक गवाह के साथ दिल्ली में आत्मदाह किया था।
आत्मदाह से पहले सोशल मीडिया में आरोपी को दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरेश सिंह बघेल के साथ सांसद अतुल राय को भी आरोपी बनाया था। बात दें कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद सांसद अतुल राय दुष्कर्म के इस मुकदमे से बरी किए जा चुके हैं।
नगालैंड की कंपनी पर मुकदमे का आदेश
फर्जी बिल बाउचर बनाकर रुपये ऐंठने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने नगालैंड की कंपनी, उसके मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नृपेन्द्र कुमार की अदालत ने यह आदेश सेनपुरा, चेतगंज निवासी शिवभजन गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। शिवभजन गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव और मो. आसिफ के जरिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।