नैनीताल हाईकोर्ट हरीश रावत स्टिंग मामले में जांच पूरी करे सीबीआई

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगे विधायकों की खरीद-फरोख्त संबंधी आरोपों के स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 2 मार्च की तिथि नियत की गई है।
न्यायालय ने सीबीआई से जांच पूरी करने के लिए कहा। न्यायालय ने हरीश रावत से जांच में सहयोग करने को कहा है। सुनवाई में हरीश रावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल और संदीप टंडन ने पैरवी की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार मार्च 2016 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया। इसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। 31 मार्च 2016 को प्रदेश के राज्यपाल की संस्तुति पर हरीश रावत की सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करते हुए हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी। इसी से जुड़े प्रकरण में हरक सिंह रावत ने भी कैबिनेट के 15 मई 2016 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।