आपको बता दे की संसद में ‘जय फिलिस्तीन’ बोलने के मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बरेली जिला अदालत ने नोटिस जारी कर तलब किया है। एक अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने ओवैसी पर संविधान और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। गुप्ता ने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, और फिर जिला न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। अदालत ने ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।
वही, संसद में ‘जय फिलिस्तीन’ बोलने के मामले में अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वाद दायर किया है, जिसमें उन पर संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
बता दे की अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने ओवैसी के ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे को संविधान के खिलाफ और अपमानजनक बताया। इसके बाद उन्होंने बरेली एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 12 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया गया। फिर गुप्ता ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील की, जिस पर ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया। ओवैसी ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि उनका नारा संविधान के खिलाफ नहीं है।
रिपोर्ट:- कनक चौहान