
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों को पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का आदेश दिया है. अब प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा.
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों को बढ़ते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के प्रदेश के चार शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोविड प्रभावित पांच शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश दिया हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को बंद रहेगा. इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा. प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है.
26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी सुनवाई . हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को दिया आदेश लॉकडाउन के लिए आदेश दिया है. कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है. कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है. कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.