- केंद्र और हिमाचल सरकार को थमाया नोटिस ऐप पर पढ़ें वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर दिल्ली में फेक न्यूज फैलाने का मामला दर्ज है,
- इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उन पर हाल ही में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को पत्रकार विनोद दुआ पर लगे देशद्रोह के केस पर विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया कि दुआ को 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस दौरान पुलिस जांच जारी रख सकती है।
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एमएम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने कहा कि विनोद दुआ को इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल, विनोद दुआ पर शिमला में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से दुआ के यूट्यूब शो की शिकायत करते हुए कहा था कि वे फेक न्यूज फैला रहे हैं और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी के खिलाफ विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए और उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों में किसी भी तरह की कार्रवाई को भी रोका जाए।
गौरतलब है कि दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने बुधवार को विनोद दुआ को अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके अलावा अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे!