भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, लंदन की अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी….

लंदन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण तक जमानत पर रिहा होने की मांग को लंदन की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में नीरव मोदी ने दलील दी थी कि उसकी जान को खतरा है। ऐसे में वह जमानत मिलने के बाद ब्रिटेन से कहीं नहीं भागेगा। हालांकि, कोर्ट ने नीरव मोदी की दलील को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। वह 2018 में भारत से भाग गया था, हालांकि घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

नीरव मोदी के वकील ने क्या दलील दी

उसके वकील का कहना है कि 55 वर्षीय नीरव मोदी ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है। उसे भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को लंदन के उच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में खारिज कर दिया था। इसके अलावा उसके मामले को ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की मांग को भी खारिज किया जा चुका है।

वकील ने गोपनीय कानून का दिया हवाला

मोदी के वकील एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि, हालांकि प्रत्यर्पण का मामला तकनीकी रूप से समाप्त हो चुका है। ऐसे में नीरव लेकिन मोदी को भारतीय अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता। फिट्ज़गेराल्ड ने बिना विस्तार से बताए कहा, “ऐसे गोपनीय कानूनी कारण हैं, जिनकी वजह से नीरव मोदी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।”

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