इमरान खान को बड़ी राहत, तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश हुआ जारी- इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक…

इस्लामाबाद,। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत  मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में मिली उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है।  

गौरतलब है कि इमरान खान पांच अगस्त से जेल में बंद हैं। उन पर तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला क्‍या है ?

इससे पहले तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंड पीठ ने बाद में कहा था कि फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। अब अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इमरान खान को राहत दी है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी। पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई, जिससे वह आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इमरान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है

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