बड़ी खबर:पत्रकारों और मीडिया हाउस के लिए सरकार की गाइडलाइन जारी ! झूठी और भ्रामक खबर पर पाए जाने पर

उ.प्र.शासन के शासनादेश के बिंदु तीन को जनपद के समस्त मीडिया बंधु अम्ल में लाना सुनिश्चित करें-

यदि यह संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र / मीडिया में घटना को तोड़-मरोड़ कर अथवा गलत तथ्यों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मीडिया ग्रुप / समाचार पत्र के प्रबन्धक को स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देश का गंभीरता से पालन करें।

किसी भी अफवाह/नेगेटिव न्यूज़ को बिना शासकीय पुष्टि किए न प्रकाशित/पोस्ट करें।

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