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Big breaking: आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के 22 डॉक्टर और कुलसचिव की संबद्धता रद्द! 24 घंटे के अंदर मूल तैनाती पर लेना होगा चार्ज…..

कुलसचिव पद की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने कुलसचिव और 21 चिकित्साधिकारियों की संबद्धता रद्द की है। शुक्रवार को इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर प्रभारी कुलसचिव डॉ. राजेश कुमार अदाना को मूल तैनाती स्थान राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रणाकोट पौड़ी में कार्यभार ग्रहण करने को कहा है।

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रभारी कुलसचिव समेत 22 डॉक्टरों की संबद्धता (अटैचमेंट) रद्द किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने संबद्धता समाप्त कर 24 घंटे के भीतर मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए हैं।

कुलपति के कार्यमुक्त आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही कुलसचिव व डॉक्टरों को विश्वविद्यालय छोड़ना होगा। विश्वविद्यालय में लंबे समय से आयुर्वेद विभाग के चिकित्साधिकारी संबद्धता पर सेवाएं दे रहे हैं। कुलसचिव पद की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने कुलसचिव और 21 चिकित्साधिकारियों की संबद्धता रद्द की है।

शुक्रवार को इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर प्रभारी कुलसचिव डॉ. राजेश कुमार अदाना को मूल तैनाती स्थान राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रणाकोट पौड़ी में कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। बता दें कि पूर्व में भी शासन की ओर से संबद्धता रद्द करने के आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद भी प्रभारी कुलसचिव समेत अन्य डॉक्टर विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं।

संबद्धता रद्द करने के आदेश जारी
सचिव आयुष डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर संबद्धता रद्द करने के आदेश जारी किए गए। इसमें कुलपति के कार्यमुक्त आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही 24 घंटे के भीतर मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया। इसके बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।

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