- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है।
- पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है।
- मामले में अगली सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
- बहराइच में हुई हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चिपका कर कथित रूप से अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई थी।
बहराइच:
महसी-महाराजगंज में हिंसा और युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की गई थी. इसमें 19 अक्टूबर को मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था. साथ ही तीन दिन में जवाब मांगा गया था. अब कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. फिलहाल यह रोक 15 दिन तक रहेगी.
बता दें कि महसी-महाराजगंज में हिंसा और युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकान पर नोटिस चिपका किए हैं. इसके बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए.
सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी थी. सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर होनी थी. ग्रामीणों ने जो अधिकारी नाप जोख करने आए थे, उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं कि उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती हैं. इन मकानों को गिराने की बात भी की जा रही थी.
अब इस मामले में कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर अगले 15 दिनों तक रोक लगा दी है. इससे आरोपियों को फिलहाल राहत मिल गई है.