आजम खान को झटका, 27 FIR को रद्द करने की अपील पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, - Express News Bharat
October 1, 2023

Express News Bharat

Express News Bharat 24×7 National Hindi News Channel.

आजम खान को झटका, 27 FIR को रद्द करने की अपील पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 27 FIR से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती. हर FIR पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी.

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 मामलों में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि 27 FIR से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती. हर FIR पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी.

हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई टालते हुए 29 अगस्त की तारीख तय की है. वहीं आजम खान के वकीलों ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही 27 अर्जी दाखिल करने की बात कही है.

FIR दर्ज कराने वाले किसानों की तरफ से आज अदालत में आजम खान की अर्जी का विरोध किया गया. किसानों ने पहले से ही हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है.

रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण मामले में राहत

वहीं रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण मामले में सपा सांसद आजम खान को फौरी राहत मिल गई है. आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल बिल्डिंग के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.

अदालत ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा. अदालत ने अथॉरिटी से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है. हालांकि हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के आदेश पर रोक लगाने की आज़म खान की अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है.

आज़म की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान-स्कूल और दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अदालत ने इसी बिंदु पर अथॉरिटी से जवाब दाखिल करने को कहा है. अथॉरिटी के सचिव खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे.

इससे पहले 16 अगस्त 2019 को आजम खान के हमसफर रिज़ॉर्ट की दीवार तोड़ दी गई थी, क्योंकि सिंचाई विभाग के नाले पर होटल की दीवार बनी हुई थी. वहीं इस कार्रवाई के बाद डीएम आंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक दीवार के मलबे में मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा. सूचना मिली है दीवार के मलबे में पुरानी ईंटे भी मिली हैं. संभावना है कि किसी और बिल्डिंग को तोड़कर उसकी ईंटे लगाई गई हैं. डीएम ने कहा कि मलबे में मिली पुरानी ईंटों की कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी.

गौरतलब है कि कई बार इस संबंध में नोटिस देने के बावजूद भी आजम खान चुप थे. मौके पर भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी में दीवार तोड़ने की कार्रवाई की गई. आरोप है कि अपने इस रिजॉर्ट के लिए आज़म खान ने सिंचाई विभाग के नाले की 1000 गज जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है. सिंचाई विभाग इस मामले में आज़म खान को नोटिस भी जारी कर चुका है.

Share
Now