आज़म खान हेट स्पीच मामला: DM के दबाव में Azam Khan पर कराई FIR… हेट स्पीच केस के वादी ने…..

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने आजम को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सेशन जज ने आजम को बाइज्जत बरी करने का आधार शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी के बयान को बनाया है। जिसमें उन्होंने मामले में डीएम की तरफ से दबाव बनाए जाने की बात कही थी।

MP-MLA कोर्ट के सेशन जज अमित वीर सिंह ने निचली अदालत की तरफ से आजम को 3 साल जेल की सजा को पलट दिया। 2019 चुनाव के दौरान आजम के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में वीडियो अवलोकन टीम की तरफ से प्रभारी और सरकारी कर्मचारी अनिल चौहान ने आजम पर FIR दर्ज कराई थी। अनिल ने कोर्ट में दिए बयान में कहा, ‘मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी (इस केस में डीएम) के दबाव में शिकायत दर्ज कराई थी।’

कोर्ट ने यह भी पाया कि रामपुर के तत्कालीन डीएम रहे आंजनेय कुमार सिंह के रिश्ते आजम खान और उनके परिवार के साथ खराब थे। मामले में जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी हेट स्पीच का आरोप लगा था। कोर्ट ने कहा कि अगर डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई तो वह खुद भी आपराधिक शिकायत या फिर सिविल केस दायर कर सकते थे। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने अनिल चौहान पर दबाव बनाकर शिकायत दर्ज करवाई।

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