कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। यह मामला सितंबर 2022 से चर्चा में है, जब अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी और बाद में उसका शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुआ था। बता दे की इस मामले को दो साल से भी अधिक हो गया था जिसका उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही था।
बता दे की अंकिता भंडारी की हत्या वनंत्रा रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर की थी। उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। इस मामले में पुलकित आर्य का संबंध भाजपा नेता विनोद आर्य से है, जिसे पार्टी ने मामला सामने आने के बाद निष्कासित कर दिया था।
वही कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। इस मामले की सुनवाई कुल दो साल आठ महीने तक चली, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह पेश किए गए और 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब देखना यह है कि कोर्ट इन दोषियों को क्या सजा सुनाता है।
रिपोर्ट:- कनक चौहान