मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 13 फरवरी 2025 से छह महीने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें जमाकर्ताओं की निकासी पर रोक, नए ऋण देने पर पाबंदी, और नई जमा स्वीकार करने पर निषेध शामिल हैं। इस निर्णय के बाद, बैंक की अंधेरी स्थित विजयनगर शाखा के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि वे अपनी जमा राशि निकालने के लिए परेशान थे। कई ग्राहकों ने बैंक की ग्राहक सहायता सेवाओं और ऐप्स की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए।
RBI ने यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर उठाया है, क्योंकि बैंक पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि 2023 में यह 30.75 करोड़ रुपये था।
हालांकि, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, प्रत्येक खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा कवरेज मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि बैंक गंभीर संकट में फंस जाता है और उसे बंद करना पड़ता है, तो प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे।
इस स्थिति में, ग्राहकों को धैर्य रखने और बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने या कोई समाधान निकलने तक इंतजार करना होगा।