भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले आरोपी को रंगे हाथों पकड़ासट्टा कारोबार में आरोपियों द्वारा 23 लाख रुपए का लेनदेन पाया

केशव कोली चंदेरी
चंदेरी-डीआईजी प्रभारी पुलिस अधीक्षक अशोक नगर विनीत कुमार जैन द्वारा सट्टा लगाने वाले आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कबर, एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा के निर्देशों के पालन में चंदेरी के बस स्टैंड पर एक आरोपी को सट्टा लगवाते हुए रंगे हाथों पकड़ा दिनांक 24/ 2/25 की शाम की बात है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड चंदेरी पर एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान मैच में सट्टा लगवा रहा है मुखबिर की तस्दीक हेतु दौरने कस्बा का भ्रमण जैन कैंटीन के सामने मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि सुरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति काले रंग की शर्ट एवं नीले रंग का जींस का पैंट पहने हैं एवं ऊपर काले रंग की हाफ जैकेट पहनी है नया बस स्टैंड पर खड़ा होकर मोबाइल के एप के माध्यम से भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहा है उक्त सूचना हमराही फोर्स एवं राहगीर साक्षी नरेश पुत्र भागीरथ लोधी उम्र 32 साल निवासी ग्राम खैरा ने अवगत कराया बाद साक्ष्य लेकर सूचना की तस्वीर के लिए रवाना होकर नया बस स्टैंड पर पहुंचा जहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया का एक व्यक्ति मोबाइल में कुछ करता हुआ दिखा जिसे मुखबिर की सूचना से साक्षियों के समक्ष अवगत कराया गया बाद उसके मोटरोला कंपनी के मोबाइल को चेक किया गया जो मोबाइल से क्रोम पर master.yox99.com नाम की आईडी खुली दिखी जिसे चेक करने पर जिसमें जीत की 41280.92 एवं देने की रकम 24806.88 सुपर एजेंट लेजर पर लिखी हुई है एवं क्रोम पर दूसरी आईडी super.imp99 नाम की खुली मिली जिसका माय लेजर खोलने पर उसमें 1095326.48 रुपए लेना एवं 1106660.53 देना लिखी हुई है बाद आरोपी के दूसरे मोबाइल आईफोन 14 को खोलकर चेक किया गया जिसमें agent.you99.com की आईडी में क्लाइंट लेजर में 73780 लेना बाद देना 0 लिखा हुआ है बाद आरोपी की जामा तलाशी ली गई जिसमें उसके पेट की दाहिने जेब से कुल ₹2200 मिले जो आरोपी द्वारा सट्टे में जीती हुई रकम होना बताया बाद आरोपी से पूछताछ कर धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम लिया गया जो ऐप पर सट्टा खेलते समय जितने कॉइन जीते या हारते हैं होते रुपए की हार या जीत होती है और लेनदेन की रकम अपनी पत्नी के फोन पे पर नंबर एवं स्वयं के फोन पे नंबर पर लेना देना बताया आरोपी के द्वारा उक्त दोनों आमदनियां विवेक यादव निवासी झांसी से जिसका मोबाइल नंबर के द्वारा लिया जाना बताया बाद आरोपी यह कृत धारा 4(क) सट्टा अधिनियम मोबाइल नंबर के खाता धारक विवेक यादव निवासी झांसी को धारा 49 बीएनएस के अंतर्गत आरोपी बनाया गया एवं फोन पे नंबर के संबंध खाताधारक को यह अभियुक्त बनाया गया आरोपियों द्वारा 23 लाख का लेनदेन होना पाया गया उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदेरी निरीक्षक मनीष जादौन सह उप निरीक्षक गजराज सिंह, प्रधान आरक्षक 01 अरविंद सिंह, प्रधान आरक्षक राम लखन, आरक्षक 387 विपिन राजपूत की सराहनीय भूमिका रही

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