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जमीयत उलमा-ए-हिंद बुढ़ाना के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर रोक के फैसले का स्वागत किया….

बुढ़ाना बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाये हुए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की सराहने करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद बुढ़ाना के पदाधिकारियों ने कहा माननीय कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक निर्णय है जिससे लोकतन्त्र में एक अपराधी की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। मौलाना इमरान खान व जमीयत उलमा-ए-हिंद मुजफ्फरनगर के वरिष्ट जिला उपाध्यक्ष एवं जिला मीडिया प्रभारी मौ0आसिफ कुरैशी ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते है और इस के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी साहब के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को मजबूत पैरवी के साथ लड़ा और अधिवक्ताओं ने मजबूत पक्ष रखा उन्होंने कहा कि जो फैसला आज सुनाया गया है उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि हे की जो बुलडोजर के माध्यम से लोगों के मकानों को तोड़ रहे है वो जज नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में यह भी कहा है कि वे तय न करें कि दोषी कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 बिंदुओं पर गाइडलाइंस भी दी हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाया। जमीयत उलमा-ए-हिंद बुढ़ाना के नगर अध्यक्ष हाफिज मुहम्म्द अल्लाह मेहर व नगर महासचिव हाफिज तहसीन व संयुक्त महासचिव हाफिज राशिद,मौलाना आसिफ,सचिव नफीस पुंडीर एडवोकेट आदि पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है जिसका हम स्वागत करते है जोकि न्याय की जीत है जिससे अब किसी भी संपत्ति को बुलडोजर के ऐक्शन से ध्वस्त नहीं किया जायेगा। जमीयत उलमा-ए-हिंद के पदाधिकारियों ने कहा कि यह जमीयत उलमा-ए-हिंद और उसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जी की यह बड़ी कामयाबी ओर बढ़ी उपलब्धि है।

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