फोर व्हीलर और टू व्हीलर चलाने वालों को सरकार का तोहफा- बढ़ाई ‘Driving License’और RC की वैलिडिटी…

  • अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर  होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
  • अब ये 30 जून 2021 तक वैध रहेंगी. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है.

नई दिल्ली

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हो चुका है और आप उसे अब तक रिनेयू नहीं करा पाएं हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते केसेस को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है।

सरकार ने राज्यों की किए ये आदेश
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों एडवाइजरी कर रहा है कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुए फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स अब 30 जून 2021 तक वैलिड हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे संबंधित यह आखिरी एडवाइजरी है और राज्य सरकारें इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हों।

इससे पहले भी बढ़ चुकी है डेडलाइन 
इसके पहले सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 21 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया था।

इस वजह से सरकार ने लिया डेडलाइन बढ़ाने का फैसला 
बता दें कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। क्योंकि इस समय देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े है। ऐसे में राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की परेशानी को समझते हुए। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।

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