देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से जारी आदेश के तहत जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है।
इस अवधि में उन्हें नियमानुसार आधा वेतन दिया जाएगा। उन पर आरोप है कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया।
इसमें जिला जज का बोर्ड लगाया गया था। यह कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी। यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है। हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस कृत्य को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।