शिवराज सरकार ने किया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्रॉफ्ट में संशोधन, जानें क्या हुए बदलाव…

देश के कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून या तो बन चुके हैं या बनने की तैयारी में हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया है, जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

इस प्रस्तावित बिल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिल के प्रावधानों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयार किए जा रहे कानून में सख्त प्रावधान हैं।

लव जिहाद को रोकने के लिए लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्रॉफ्ट में संशोधन करके उसे और सख्त बनाया जा रहा है। लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला का यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो दोनों को न केवल भरण-पोषण का अधिकार होगा, बल्कि पिता की संपत्ति में बच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, ऐसे केस की शिकायत आने पर सब इंस्पेक्टर से नीचे के स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकेंगे और सेशन कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी।

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