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समस्तीपुर मंडल के आरक्षण काउंटरों पर भी मिलेगा रेल यात्रा बीमा, 45 पैसे में 10 लाख तक का कवर

लोकेशन – समस्तीपुर
रिपोर्ट- नवनीत कुमार झा

27 अक्टूबर से लागू हुई सुविधा, बीमा लेना पूरी तरह स्वैच्छिक; अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगा लाभ

समस्तीपुर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्री भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (OTIS) का लाभ उठा सकेंगे। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से लागू कर दी गई है। इसके तहत यात्री मात्र 45 पैसे प्रति यात्री (सभी कर सहित) का प्रीमियम देकर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध थी। रेलवे ने इसका विस्तार करते हुए काउंटर से आरक्षण कराने वाले यात्रियों को भी इसमें शामिल किया है। हालांकि, बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। यात्री अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार इसका विकल्प चुन सकते हैं।

आरक्षण के समय करना होगा आवेदन

बीमा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को आरक्षण फॉर्म में बीमा संबंधी विकल्प पर टिक लगाकर अपनी सहमति देनी होगी। साथ ही, फॉर्म में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक है, ताकि पॉलिसी से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल सके। बीमा प्रीमियम का भुगतान टिकट किराये के साथ डिजिटल माध्यम से ही करना होगा। इसके लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉलिसी की जानकारी मिलने के बाद यात्री को दिए गए लिंक के माध्यम से नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण भरना होगा।

मृत्यु पर 10 लाख, दिव्यांगता पर भी मिलेगा मुआवजा

योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बीमित यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 10 लाख रुपये तक और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक का बीमा लाभ निर्धारित है। इसके अलावा, चोट लगने पर अस्पताल के खर्च के लिए दो लाख रुपये तक तथा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है। वास्तविक भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों, पात्रता और घटना की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा।

कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्री भी पात्र

योजना के विवरण के मुताबिक, पात्र कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बीमा का लाभ मिल सकता है। एक ही पीएनआर पर आरक्षण कराने वाले सभी पात्र यात्रियों को बीमा विकल्प चुनने पर कवर किया जा सकता है। पांच से 11 वर्ष तक के बच्चे भी निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र हैं, जबकि बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे इस योजना में शामिल नहीं होंगे। उपलब्ध विवरण के अनुसार, यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए है।

कुछ परिस्थितियों में नहीं मिलेगा बीमा

रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान होने वाली घटनाओं, नशे की स्थिति में हुई घटनाओं और स्वयं को जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामलों में बीमा कवर नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी में दर्ज अन्य नियम और अपवाद भी लागू होंगे।

बीमा के तहत कवर की गई घटना होने पर पात्र यात्री या उनके नामांकित व्यक्ति को संबंधित बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा। उपलब्ध विवरण में घटना के चार महीने के भीतर दावा प्रक्रिया पूरी करने का उल्लेख किया गया है। यात्रियों को पॉलिसी में निर्धारित समय-सीमा और दावा प्रक्रिया की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा की जानकारी प्राप्त करें। बीमा लेने से पहले अपनी पात्रता, कवरेज, अपवाद और अन्य शर्तों को समझ लें। महज 45 पैसे में उपलब्ध यह सुविधा पात्र यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान कवर की गई दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

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