लोकेशन – समस्तीपुर
रिपोर्ट – नवनीत कुमार झा
गंगाब्रिज थाना कांड में न्यायालय से जारी था गिरफ्तारी वारंट, समस्तीपुर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार
समस्तीपुर। लोजपा नेता सह सिने कारोबारी रोहित कुमार उर्फ अंट्टू ईस्सर की गिरफ्तारी को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उनकी गिरफ्तारी की वजह का खुलासा समस्तीपुर पुलिस की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए किया गया है।
पुलिस के अनुसार, अंट्टू ईस्सर की गिरफ्तारी वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना कांड संख्या 40/26 में की गई है। पुलिस का कहना है कि 19 फरवरी 2026 को एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के संबंध में गंगाब्रिज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में BNS की धारा 103(1), 238 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया गया था।
न्यायालय से मिला था गिरफ्तारी वारंट
समस्तीपुर पुलिस के मुताबिक, उक्त कांड में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ था। वारंट के तामिला के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र से रोहित कुमार उर्फ अंट्टू ईस्सर को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्रवाई में नगर थाना के पुलिस पदाधिकारियों, तकनीकी शाखा और विशेष सुरक्षा दल के सुरक्षाकर्मियों की भूमिका रही।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
पहले गिरफ्तारी, अब सामने आई वजह
अंट्टू ईस्सर की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद से ही यह सवाल बना हुआ था कि पुलिस ने उन्हें आखिर किस मामले में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में गिरफ्तारी का आधार गंगाब्रिज थाना में दर्ज हत्या एवं साक्ष्य छुपाने से संबंधित मामले में न्यायालय से जारी वारंट बताया गया है।
हालांकि, पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में दर्ज आरोप मामले की प्राथमिकी एवं पुलिस कार्रवाई से संबंधित हैं। मामले में आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी शेष है।










