सहारनपुर सपा नेता टिंकू अरोड़ा अभिषेक अरोड़ा व 14 अन्य लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें
अभिषेक अरोड़ा टिंकू सहित 14 अभियुक्तों की अंतिम आख्या निरस्त, अग्रिम विवेचना के आदेश से सभी की परेशानियों पर पड़े बल, यदि विवेचना निष्पक्ष हुई तो पड़ सकते है लेने के देने।
नुमाइश कैम्प मंदिर की करोड़ो की बेशकीमती भूमि विवाद में अपराध संख्या 59/2025 की पार्थ ग्रोवर बनाम अभिषेक अरोड़ा टिंकू में 19 अगस्त 2025 को धारा 190,191(2),332 सी, 115(2), 351(3) की विवेचना पर लगी अंतिम आख्या संख्या 70/2025 को विवेचनाधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने व वादी मुकदमा द्वारा एसएसपी सहारनपुर के समक्ष पेश होकर कुछ नए तथ्य प्रकाश में लौट जाने के बाद विवेचनाधिकारी की संस्तुति पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने 70/2025 अंतिम आख्या निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना के आदेश पारित किए है, साथ ही थाना अध्यक्ष को आदेश दिया कि नए तथ्य जोड़ते हुए अग्रिम विवेचना की जाए।
सहारनपुर: अपराध संख्या 59/2025 थाना जनकपुरी की विवेचना अपराध शाखा से किये जाने के पश्चात पार्थ ग्रोवर बनाम टिंकू अरोड़ा आदि में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने विवेचनाधिकारी की संस्तुति पर जिसमे कहा गया की वादी द्वारा एसएसपी सहारनपुर से कुछ नए तथ्यों को जोड़ने की प्रार्थना के बाद विद्वान न्यायालय ने मुकदमा संख्या 59/2025 पर लगी अंतिम आख्या 70/2025 को निरस्त कर दिया जिसके बाद अब अग्रिम विवेचना के आदेश पारित हो जाने के पश्चात टिंकू अरोड़ा आदि की परेशानी बढ़ने की संभावना है। बताया जाता है कि उक्त अपराध संख्या 59/2025 में मंदिर प्रकरण में करोड़ो की बेशकीमती जमीन को लेकर चल रही कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बार फिर नए चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है, वही मुकद्दमे में शामिल टिंकू अरोड़ा सहित 14 अभियुक्तों की सांसे एक बार पुनः अटक गई है जिसके बाद अब एक बार फिर मंदिर प्रकरण की गूंज सुनाई देने की आशंका है। अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने अंतिम आख्या 70/2025 को निरस्त करते हुए पुनः विवेचना के आदेश पारित किए है इससे दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है।
ब्यूरो रिपोर्ट/ मुराद अली
सहारनपुर






