झालावाड़ से ब्यूरो चीफ आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट
झालावाड़ 24 मार्च। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि तक कर जमा न करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय में दो विशेष उडनदस्तों का गठन किया गया है जिनके द्वारा कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से कर वसूल कार्यवाही की जा रही है। विलंब से कर भुगतान की स्थिति में वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
60 वाहन सीज
जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि कर जमा न करने के कारण अब तक जिले में 60 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके है। अब तक 1000 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान किया है। वहीं 400 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके विरुद्ध शीघ्र ही जब्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 तक सतत् प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है।
वाहन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से करें ऑनलाइन भुगतान
समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि अतिशीघ्र भार वाहनों का कर जमा करवाये तथा अतिरिक्त लगने वाली पेनल्टी व प्रशमन राशि व जब्ती से होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचें। साथ ही जिन वाहनों पर पुराना कर बकाया है, चाहे वो यात्री वाहन हो या भार वाहन पर अब 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत पेनल्टी वसूल की जाएगी। अतिरिक्त पैनल्टी से बचने हेतु समय से कर जमा करायें।
ई-रवन्ना चालान पर छूट की सुविधा
ई-रवन्ना प्रणाली के अंतर्गत दर्ज ओवरलोड चालानों पर 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। नष्ट हुए वाहनों पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठाया जा सकता है।