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अनलॉक-5 की 30 नवंबर तक की नई गाइडलाइन हुई जारी… अब देशभर में कही भी किसी भी पास की जरुरत नही, देखिए और क्या-क्या हुए बदलाव

कोरोनावायरस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहले देश को लॉक किया यानी तालाबंदी किया उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ताला खोलने की दिशा में नियम और दिशानिर्देशों के साथ छूट देनी शुरू कर दी. देश में वर्तमान में अनलॉक 5 चल रहा है. सरकार ने अनलॉक 5 को 30 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. मंगलवार को इसके संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक एमएचए ने आज आदेश किया है जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.

ह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. अब इसके लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी.

जान लेना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को देश में अनलॉक के पांचवें चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे. जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति भी दी गई थी. हालांकि गृह मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी.

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