Unlock-2 लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलांइस जारी- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद- जानिए…

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है.
  • 1 जुलाई से शुरू हो रहा अनलॉक-2 पूरे महीने यानी कि 31 जुलाई तक लागू रहेगा.
  • याद रहे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अपने दायरा काफी वसी कर लिया है.
  • और इस वक्त हिंदुस्तान में साढे पांच लाख से भी ज्यादा कोरोना के मरीज़ हैं.

नयी दिल्ली : देश भर में कोरोनावायरस महामारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 (Unlock 2 Guidline) की घोषणा की है. केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. नयी गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

यहां बता दें कि कुछ छूटों के साथ कई राज्यों ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. लॉकडाउन बढ़ाने वाले प्रमुख राज्यों में झारखंड पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि हैं. लॉकडाउन 4.0 के बाद देश भर में एक जून से अनलॉक 1 शुरू किया गया. इसकी मियाद 30 जून को समाप्त हो रही है. अब अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने छूटों को और बढ़ाया है.

अनलॉक 2 के गाइडलाइन की बात करें तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. जरूरी गतिविधियों के लिए छूट होगी. 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, जिम और मॉल भी बंद रहेंगे.

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी गयी है. अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पूरी पाबंदी है.

सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी. विवाह जैसे समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्रीय और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी. जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

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