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संसद की लड़ाई पुलिस तक ! दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कांग्रेस भी…

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी ने जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उनमें से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी केखिलाफ हत्या की कोशिश की धारा को हटा दिया है। बता दें, संसद में धक्कामुक्की के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत परकांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है।

बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफविभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं।भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने साथी सांसदों बांसुरी स्वराज औरहेमंग जोशी के साथ मिलकर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का मामला दर्ज कराया था।इससे पहले भाजपा सांसदअनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा कि हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है,जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोटपहुंचाना है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109 को हटा दिया है।

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