रिपोर्ट – चंद्रकिशोर पासवान
बखरी/ बेगूसराय/ बखरी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम रवीन्द्र कुमार ने बखरी थाना कांड संख्या- 53/05 जीआर -1116/05 राज्य बनाम जगधर शर्मा वगैरह के वाद की सुनवाई करते हुए लगभग 18 वर्षों बाद अभियुक्तों को सजा सुनाई। न्यायालय के द्वारा इस वाद के नामजद अभियुक्त जगधर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, सीताराम शर्मा, विनोद शर्मा एवं चंडी शर्मा सभी साकिनान रामपुर को धारा 323 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया है तथा सजा के बिंदु पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्रस एक्ट का लाभ दिया गया। इस वाद में अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता ने तीन गवाहों की गवाही न्यायालय में करवाया था।इस वाद के सूचक रामपुर निवासी विश्वेश्वर शर्मा थे।
अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया
